उत्तराखंड की महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। महिलाओं को अब नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इससे संबंधित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से लाए गए विधेयक को कानूनी अधिकार मिल गया है। सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली थी। बताया जा रहा है कि राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। जिसके अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।
गौरतलब है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, जिसके साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा।