पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर जसपुर में मेन बाजार सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर दाताओं को 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही से अवगत कराने को कहा गया है।
जसपुर मेन बाजार स्थित सार्वजनिक स्थान, श्री विश्नोई मंदिर चौक, सिटी कॉर्नर से संजय शूज पैलेस तक, संजय शूज पहले से रवि बिश्नोई की दुकान तक फड़, खोके, छप्पर डालकर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु एडवोकेट नितिन कुमार द्वारा पीआईआई डाली गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर चीफ जस्टिस विपिन सांघी ,जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा विपक्षीगण सचिव शहरी विकास उत्तराखंड देहरादून ,जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर, एसएसपी उधम सिंह नगर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जसपुर को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत की जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि यह पाया जाता है कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण है तो बिना किसी अगले आदेश की प्रतीक्षा किए उसका समाधान करें तथा उत्तर दाताओं को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया है।