काशीपुर : शादी में लगाये 80 लाख, फिर भी न मिटी दहेज की भूख, फिर मांगे फॉरच्यूनर और 25 लाख

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): एक महिला ने अपने ससुरालियों पर दहेज में 25 लाख रुपये और फॉरच्यूनर कार न देने पर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

ग्राम धनौरी पट्टी, प्रतापपुर, काशीपुर निवासी आरती पत्नी करन सेठ पुत्री राजेश कुमार कुन्दरा ने महिला हेल्पलाईन में तहरीर देकर बताया कि विगत 23.11.2016 को उसकी शादी करन सेठ पुत्र संजीव सेठ के साथ ओशियन पर्ल होटल, छतरपुर दिल्ली में सम्पन्न हुई थी। जिसमें लगभग 80 लाख रुपये खर्च किये गये थे। शादी के बाद उसके एक पुत्री पुत्री आध्या सेठ उत्पन्न हुई, जो इस समय 6 साल की है।

आरती ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके पति करन सेठ, ससुर संजीव सेठ पुत्र कृष्ण बल्देव सेठ, सास ममता सेठ, देवर कनिष्क, देवरानी ज्योत्सना सेठ तथा ननद साक्षी सेठ ने उसे कम दहेज लाने के ताने देकर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर दिया। यह लोग कहते थे कि तेरे परिवार वालो ने हमें दिया ही क्या है। हम करन की शादी कहीं और करते तो कम से कम 2 करोड़ की शादी होती। ये लोग उससे फॉरच्यूनर तथा पच्चीस लाख रुपये नगद अपने मायके से ला कर देने की मांग करने लगे। जिस पर उसके पिता ने इन्हें समय-समय पर लगभग 25-30 लाख रूपये नकद दिये, परन्तु इन लोगों की मांग कम नहीं हुई।

आरती ने बताया कि इसी बीच उसकी पुत्री पैदा होने के उपरांत उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति और भी क्रूर हो गया। वह लगातार उसे फॉरच्यूनर कार व 25 लाख रुपया नकद के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहे। दिनांक 04-11-2022 को उसके ससुराल वालों ने उसे मायके से 25 लाख रुपये तथा फॉरच्यूनर कार लाने हेतु गाली गलौच तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी तथा दिनाँक 05-11-2022 को उसे केवल पहने हुये कपड़ों में ही घर से निकाल दिया। जिसके बाद वह दिल्ली में ही रहने वाले अपने मौसेरे भाई रजत त्रेहन के साथ अपनी पुत्री को लेकर अपने मायके ग्राम धनौरी पट्टी आ गई।

आरती ने बताया कि दिनांक 22-3-2023 को वह अपने पिता के साथ काशीपुर से प्रतापपुर जा रही थी कि रास्ते में रामनगर रोड पर गुरूद्वारे के पास उसके ससुरालियांे से मुलाकात हो गई। उसके पिता ने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा और कहा कि मैं 20 लाख रुपये दे दूंगा तुम मेरी बेटी को विदा कराकर ले जाओ। इतना सुनकर उसके पति, ससुर, सास, देवर व देवरानी तथा ननद सभी गुस्से से आग बबूला हो गये और कहने लगे कि हमें भिखारी समझा है, हम किश्तों में पैसा नहीं लेंगे। जब तक पूरे 35 लाख रुपये व फॉरच्यूनर कार के साथ आरती को विदा नहीं करोगे, हम नहीं रखेंगे। यदि बिना कार व बिना रुपये के आरती को हमारे घर भेजा तो उसे जान से मार देंगे।

आरती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरती के ससुरालियों के खिलाफ दहेज अधिनियम की धारा 3/4 तथा आईपीसीकी धारा 323, 498ए, 504व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई देवेन्द्र सिंह के हवाले की है।

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