श्मशान घाट प्रबंधक विकास शर्मा ‘खुट्टू’ पर हमला करने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : चिता की राख की बेअदबी करने वालों को रोकने पर श्मशान घाट प्रबंधक विकास शर्मा ‘खुट्टू’ पर हमला करने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मौ. लाहोरियान निवासी शोभित शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई विकास कुमार शर्मा पुत्र स्व. रमेश चन्द्र शर्मा निवासी मौ. लाहोरियान, काशीपुर श्मशान घाट समिति, काशीपुर के प्रबन्धक हैं। दिनांक 2.12.2024 की दोपहर के लगभग 12ः30 बजे शमशान घाट स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी वहा कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि कुछ लोग जूते-चप्पल पहनकर चिता की राख के साथ बेअदबी कर रहे हैं।

शोभित ने बताया कि जब विकास शर्मा मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनील कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी मौ. अल्ली खां, काशीपुर के साथ चार लोग चिता की राख के साथ अवमानना कर रहे थे। जब उसके भाई ने उन व्यक्तियों को ऐसा करने से रोका तब पाँचों लोगों ने एक साथ होकर उसके भाई के साथ गाली-गलौच व मारपीट शुरू कर दी।

शोभित ने बताया कि सुनील कुमार ने वहीं पड़े लोहे की रॉड से उसके भाई विकास शर्मा ‘खुट्टू’ को जान से मारने की नीयत से उनके पैर वार कर दिया, जो उनके दांये पैर पर लगा, जिससे पैर की हड्डी के दो टुकड़े हो गये। बाकी लड़को ने वहा पड़े बांस के डन्डों से उसके भाई के साथ मारपीट की। इस घटना को श्मशान घाट के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने देखा । लोगो को इकठ्ठा होता देख वे विकास शर्मा ‘खुट्टू’ को अधमरा जान बेहोशी की हालत में जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुये।

शोभित ने बताया कि उसके भाई को बामुश्किल लोगों की मदद से बेहोशी की हालत में श्री कृष्णा हास्पिटल, काशीपुर पहुँचाया जहाँ उनकी हालत को गम्भीर देखकर हायर सेन्टर के लिये रैफर कर दिया गया। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2) किसी व्यक्ति को जान-बूझकर चोट पहुंचाना, 117(2) स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 191(2) साधारण दंगे का अपराध, 351(2) जान से मारने की धमकी तथा 352 जानबूझकर अपमान करना के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई सुनील सुतेड़ी के सुपुर्द की है।

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