पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : आज दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की सचिव एवं सिविल जज ममता पंत के आदेशानुसार मारिया स्कूल, जसपुर में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन जहांआरा अंसारी रहीं। शिविर की अध्यक्षता कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर जेमी जोश द्वारा की गई। वहीं, संचालन कॉलेज की शिक्षिका प्रज्ञा गुप्ता ने किया।
इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जहां अरा अंसारी ने बताया की पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। यह कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। उन्होंने बताया कि बच्चों के यौन अपराधों में सुरक्षा तथा उनके अधिकारों और कानूनी सहायता के प्रति सजग रहना है।
उन्होंने कहा कि यह कानून तब लागू होगा है, जब बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं, इसमें बच्चों की सहमति मान्य नहीं होती। उन्होंने गुड टच बेड टच के बारे में भी बताया। जज जहां आरा अंसारी ने कहा कि ऐसे केसों में कम से कम 20 साल की उम्र कैद हो सकती है एवं मृत्यु दंड का भी प्रावधान है।
उप निरीक्षक रुचिका चौहान ने छात्र /छात्राओं को बताया कि यदि ऐसी घटना होती है तो वह अपनों के द्वारा ही होती है। आपके घर में जिन लोगों का आना-जाना या प्रवेश होता है, वही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यदि आपको बैठने वाला संदिग्ध लग रहा है तो उसको घर आने के लिए माता-पिता से मना करें।
पीएलबी वीर सिंह गौतम ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 एवं साइबर क्राइम नंबर 1930 आदि की जानकारी दी।
इस अवसर पर पीएलबी टीम में आदेश कुमार, पूजा रानी, संगीता रानी, डॉक्टर बीएस गौतम, सीमा तथा कॉलेज के शिक्षक जोश फिन, गुरजीत कौर, प्रज्ञा गुप्ता तथा कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
आपको बता दें कि उक्त जागरूकता शिविर का आयोजन निम्न तारीखों में किया जायेगा –




