महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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नई दिल्ली (महानाद) : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।

परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे यहां कयों आये हैं। आप हाईकोर्ट क्यो नहीं गये। आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया? पहले आप हाईकोर्ट जाइये और यह कहकर याचिका खारिज कर दी।

वहीं, याचिका खारिज होने के बाद परमवीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दोपहर में ही हाईकोर्ट मुंबई में याचिका दाखिल कर देंगे। उन्होंने पहले से ही याचिका तैयार कर के रखी हुई है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पूर्णतया खारिज नहीं हुई है बल्कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वे अब अनिल देशमुख को भी पार्टी बना सकते हैं और यदि होईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वे फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

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