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Friday, February 27, 2026
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काशीपुर : शहर के बड़े प्रोपर्टी डीलर ने कर दिया दूसरे की जमीन का सौदा, वसूल लिए 1 करोड़ 36 लाख

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): नगर के एक बड़े प्रोपर्टी डीलर पर 1 करोड़ 36 लाख रुपये लेकर दूसरे की जमीन का सौदा करने के आरोप लगे हैं।

मौ. लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी जाहिद हुसैन पुत्र साबिर हुसैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसने रघुनाथ अरोरा पुत्र बहादुर चन्द्र निवासी राम श्याम कालोनी, रामनगर रोड, काशीपुर हाल निवासी डी-54, देवस्थली रामनगर रोड, काशीपुर से बांसखेड़ा में स्थित एक जमीन का सौदा 1,36,00,000.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख) रुपये में तय किया था। जिसके एवज में पांच लाख रुपये का बयाना दिया गया था।

जाहिद ने बताया कि रघुनाथ अरोरा के बताये अनुसार साठ लाख रुपये उनकी पुत्री मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा निवासी डी-63/6-10, दीप नगर कालोनी, मेहमूर गंज, चित्तूरपुर, वाराणसी के खाते में भेज दिये तथा बाकी रकम रघुनाथ अरोरा तथा उनके पुत्र विराट अरोरा को चुका दी गई। अब तक रघुनाथ अरोरा व मनी अरोरा को कुल रकम एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये दिये जा चुके हैं। परन्तु कई बार कहने पर भी रघुनाथ अरोरा जमीन का बैनामा नहीं करा रहा है और धमकी दे रहा है।

जाहिद ने बताया कि जब उसने इस जमीन की खतौनी निकलवायी तो पता चला कि उपरोक्त जमीन की मालिक रघुनाथ अरोरा की पुत्री मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा है जबकि मुआयदा बय में रघुनाथ अरोरा ने स्वयं को भूमि का मालिक दिखाया है। जब उसने रघुनाथ अरोरा से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कूटरचित मुआयदा वय बनाकर तुम्हारी एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये की रकम हड़प ली है और इस काम में मनी अरोरा व विराट अरोरा मेरे साथ हैं। अब अगर तुम थाने में गये तो तुम्हारी लाश बिछा देंगे। रघुनाथ अरोरा ने उसके साथ गाली गलौच भी की।

जाहिद हुसैन ने आरोप लगाया कि रघुनाथ अरोरा व उनका पुत्र विराट अरोरा व पुत्री मनी अरोरा गिरोहबंद शातिर अपराधी हैं। ये लोग कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों की रकम डकार लेते हैं और इसी प्रकार बैनामे नहीं करते हैं। लोगों को धमकाते हैं और काफी लोग इनसे डरने लगे हैं। जबकि इनके पास साहूकारा अधिनियम का कोई लाईसेंस नहीं है जबकि इन्होंने मुआयदा बय में ब्याज का भी वर्णन किया है। जाहिन ने आरोप लगाया कि इनके द्वारा पूर्व में रेनवो मल्टीलेबिल कम्पनी बनाकर काफी लोगों को ठगा गया है। इनके ऊपर एफआईआर सं. 283/11 धारा 420, 467, 468, 471 थाना कोतवाली नगर कानपुर में व एफआईआर सं 32/15 थाना आरओपी धारा सदर देहरादून में धारा 420, 467, 468, 471, 506 आईपीसी में दर्ज हैं और यह कई बार जेल भी जा चुका है और विभिन्न शहरों में इनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे है।

पुलिस ने जाहिद हुसैन की तहरीर के आधार पर 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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