विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक महिला ने एक व्यक्ति पर विदेश भेजने के नाम पर कली ऑफर लैटर थमाकर उससे 21 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम कीरतपुर पोस्ट कल्लूवाला, थाना रेहड़, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, हाल निवासी हरजीत सिंह का मकान, ग्राम शिवलालपुर डल्लू, काशीपुर, उधम सिंह नगर निवासी लखविन्दर कौर पुत्री वरजाम सिंह, पत्नी दलजीत सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि वह वर्तमान में अपने रिश्तेदार हरजीत सिंह पुत्र महेन्दर सिंह के घर ग्राम शिवलालपुर डल्लू, काशीपुर में रह कर पढ़ाई कर रही है, और आईलेटस में 6.5 बैड आये हैं। उसके ससुर कुलविन्दर सिंह की रिश्तेदार सतविन्दर कौर पत्नी स्व. परविन्दर सिंह निवासी ग्राम कचनाल गुंसाई, आईटीआई, काशीपुर, उधम सिंह नगर ने उसके ससुर को बताया कि मेरा दामाद बलवन्त सिंह उर्फ बल्लू पुत्र कुलवन्त सिंह लोगों को विदेश भेजने का कार्य करता है और मेरे घर पर ही रहता है। उसका काशीपुर में फ्लाई ओवरसीज के नाम से रजिस्टर्ड कार्यालय है और बलवन्त अब तक 500 से अधिक छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश भेज चुका है ।
लखविन्दरकौर ने बताया कि उसने अपने पति दलजीत सिंह के नजदीकी मित्र पवनदीप सिंह से भी फ्लाई ओवरसीज के बारे में जानकारी ली तो पवन ने बताया कि बलवन्त मेरा सगा चचेरा साला है और वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। पवन ने कहा कि आप लोग बलवन्त के ऑफिस फ्लाई ओवरसीज में दिनांक 30.04.2022 को मिलना मैं आपकी बलवन्त से बात करा दूंगा। जिस पर वह उसके पति दलजीत सिंह, ससुर कुलविन्दर सिंह लगभग 10 बजे काशीपुर पहुँच गये और बलवन्त के ऑफिस न पहुँचने पर पवनदीप अपनी कार से बलवन्त के ससुराल वाले घर ग्राम कचनाल गुसाई लेकर गया और वहां मौजूद बलवन्त की सास सतविन्दर कौर व पवनदीप दोनों ने उससे व उसके परिवार को कहा कि आप हमारी जिम्मेदारी पर बलवन्त को पैसे दे देना। यदि आपका वीजा किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो पूरे पैसों को वापस दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी।
इसके बाद बलवन्त ने विदेश जाने की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए लखविन्दर कौर के पढ़ाई के मूल मार्र्क्स शीटें, पासपोर्ट, आईलेटस रिजल्ट, बैंक स्टेटमैंट, खतौनी, आधार कार्ड आदि लेते हुए कहा कि आपके कनाडा जाने में फीस, जीआईसी मेडिकल, टिकट आदि में लगभग 27 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें आपको 17 लाख रुपये खाते में तथा 10 लाख रुपये नगद मुझे देना होगा और किसी प्रकार वीजा न लगने पर आपके पूरे पैसे वापसी की मेरी गारन्टी होगी। उसने कहाकि कल 5 लाख रुपये नगद जमा करवा दो ताकि मैं आपकी फाईल की प्रक्रिया शुरु कर सकूं । इसके बाद उसने अपने पति द्वारा अपने पास से 1,00,000/- रुपये नगद वहीं बैठ कर सतविन्दर कौर के हाथ में दे दिये व दिनांक 06.05.2021 को 15,000/- रुपये बलवन्त के खाते में ट्रांसफर किये और कहा कि 4 लाख रुपये हम दिनांक 03.06.2021 को आपके कार्यालय फ्लाई ओवरसीज में पहुँचा देंगे। इसके बाद दिनांक 01.06.2021 को पवन ने प्रार्थिनी के पति को फोन कर कहा कि बलवन्त को अर्जेन्ट 2 लाख रुपये की आवश्यकता है और अपने फोन से बलवन्त की बात कराई जिस पर प्रार्थिनी ने पवनदीप को 2,00,000/- रुपये नकद ग्राम शिवलालपुर डल्लू में दिये और दिनांक 03.06.2021 को 2,00,000/- रुपये बलवन्त को नगद उसके ऑफिस फ्लाई ओवरसीज काशीपुर में जाकर दिये।
लखविन्दर कौर ने बताया कि बलवन्त ने दिनांक 03.06.2021 को उसके पति दलजीत सिंह के मोबाईल नम्बर पर ऑफर लेटर भेजते हुए कहा कि आप दिनांक 04.06.2021 को मेरे ऑफिस में 10 लाख रुपये का चैक फीस जमा करने हेतु लेकर आना जिस पर उसने अपने ससुर कुलविन्दर सिंह के साथ दिनांक 04.06.2022 को बलवन्त के ससुराल वाले घर कचनाल गुसाँई थाना आईटीआई जाकर डॉलर के रेट के अनुसार 9,63,000/- रुपये चैक सं. 530154 दिनांकित 04.06.2021 बलवन्त की फर्म फ्लाई ओवरसीज के नाम का जारी कर दिया, जो दिनांक 05.06.2021 को फ्लाई ओवरसीज के खाते में कैश हो गया, जिस पर दिनांक 08.06.2021 को फीस जमा की रसीद बलवन्त ने प्रार्थिनी को दे दी और दिनांक 13.07.2021 को फोन कर कहा कि आपकी जीआईसी जमा होनी है आप कल 6,00,000/- रुपये जीआईसी जमा करने हेतु चैक लेकर आओ और दिनांक 14.07.2021 प्रार्थिनी ने फ्लाई ओवरसीज के कार्यालय में जाकर अपने ससुर कुलविन्दर सिंह के नाम का चैक सं. 530155 दिनांकित 14.07.2021 मु. 6,00,000/- रुपये का जारी करके दिया, जो फ्लाई ओवरसीज के खाते में दिनांक 16.07.2021 को भुगतान हो गया।
उसने बताया कि बलवन्त ने दिनांक 02.09.2021 को मेडिकल कराने हेतु 14,000/- रुपये मांगे जिस पर प्रार्थिनी के पति ने बलवन्त के खाते में 14,000/- रुपये ट्रांसफर कर दिये, इसके बाद बलवन्त ने दिनांक 06.12.2021 को फीस में बकाया 15,000/- रुपये मांगे जिस पर प्रार्थिनी के पति ने पुनः 15,000/-रुपये ट्रांसफर कर दिये। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति द्वारा इसके बाद लगातार फाईल का स्टेटस पता करते रहे, तो बलवन्त सिंह आज कल कर कर टालता रहा। 2-3 माह बीत जाने के बाद प्रार्थिनी व उसके पति द्वारा अपने जानकार व्यक्तियों को फाईल दिखाई तो सभी ने बलवन्त द्वारा दिया गया ऑफर लेटर नकली व कूटरचित बताया, जिस पर प्रार्थिनी व उसके परिवार को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और बलवन्त सिंह, सतविन्दर कौर व पवनदीप सिंह को बताया कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और तुम सब ने मिलकर हमारे रुपये ठग लिया हैं, हमारे रुपये वापस करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जिस पर सभी ने मिल कर कहा कि आप लोग पुलिस कार्यवाही मत करना हम 1 महीने में आपके रुपये वापस कर देंगे।
उसने बताया कि 1 माह बीत जाने के बाद उक्त लोगों से पुनः रुपये वापस मांगे गये तो उक्त लोग टाल मटोल करते रहे और इसी बीच कई पंचायतें भी की गई। उक्त लोगों ने पंचायत में उसे व उसके परिवार से लिए गये रुपये वापस कर देने के लिये कहा। किन्तु आज दिन तक रुपये वापस नहीं किया, जिस पर माह फरवरी 2023 को प्रार्थिनी व उसके पति सतविन्दर कौर के घर गये जहाँ पर सतविन्दर कौर, बलवन्त सिंह व पवनदीप सिंह तीनों लोग मौजूद थे। प्रार्थिनी व उसके पति द्वारा उक्त लोगों से अपने रुपये वापस मांगे तो उक्त बलवन्त व पवनदीप ने प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को गन्दी-गन्दी गालियाँ दी और धमकी दी कि दिल्ली व पंजाब के कई हिस्ट्रीशीटर बदमाशों से हमारा उठना बैठना है। अगर तुम लोगों ने दोबारा अपने रुपये मांगे तो हम लोग तुम्हें जान से मरवा देंगे और गन्दी गन्दी गालियां दी।
लखविन्दर ने कहा कि इस प्रकार उपरोक्त तीनों लोगों द्वारा एक राय होकर प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी व विश्वासघात करते हुए कूटरचित व नकली ऑफर लैटर व फीस प्राप्ति रसीद तैयार कर प्रार्थिनी को देकर उसे असली बताकर प्रार्थिनी के परिवार के 21,07,000/- रुपये हड़प लिए हैं और अब प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि बलवन्त पर एयरपोर्ट एथॉरिटी द्वारा पहले भी एक मुकदमा धारा 419,420,468,471 आईपीसी व धारा 12 पासपोर्ट एक्ट विचाराधीन है और इसमें बलवन्त सिंह दिल्ली तिहाड़ जेल में भी रहकर आया है। व थाना काशीपुर में दो मुकदमों में वांछित अभियुक्त है व इसके विरुद्ध कई धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं।
लखविन्दर कौर के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए कोर्ट ने पुलिस को बलवंत सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। जिसके बाद आईटीआई थाना पुलिसय ने सतविन्दर कौर, बलवंत सिंह उर्फ बल्लू तथा पवनदीप सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामलेकी जांच एसआई राकेश राय के सुपुर्द की है।