Uttarakhand News: धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य आंदोलनकारियों को सौगात दी है। बताया जा है कि प्रदेश में अब राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों से इतर चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रित पति या पत्नी भी अब पेंशन के हकदार हो गए हैं। जिसके आदेश जारी किए गए है।
मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने अब 2016 से पहले के मृतक आंदोलनकारियों को भी पेंशन देने का फैसला लिया है। यह पेंशन उन्हीं आश्रितों को मिलेगी, जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु एक जून, 2016 से पहले हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्हें प्रतिमाह 4500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। जिसके आदेश भी जारी किए गए है। अब इन्हें भी 4500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिले सकेगी।
गौरतलब है कि इन आश्रितों को अभी तक पेंशन के दायरे में नहीं लिया गया था।हालांकि अलग चिह्नित किए गए आंदोलनकारी, जिनकी मृत्यु एक जून, 2016 को पेंशन स्वीकृत होने का शासनादेश जारी होने से पहले हो चुकी है, उनके आश्रित पति या पत्नी को अब पेंशन मिलेगी।
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— uttarakhand news (@SKhanbrain) April 29, 2023