महानाद डेस्क : आगामी 1 अक्टूबर 2023 से नया सिम कार्ड खरीदना और एक्टिवेट करना मुश्किल हो जायेगा। भारत सरकार ने नया सिम खरीदने के लिए पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाये हैं। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए दो नये सर्कुलर जारी किए हैं। इनके अनुसार सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी।
डॉट के अनुसार सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नियम 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होंगे। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर 2023 के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें वहां काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड की जांच करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, कश्मीर, असम तथा उत्तर पूर्व जैसे कुछ राज्यों में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दी जायेगी।
अब आप पुराना सिम कार्ड खो जाने या डैमेज हो जाने के कारण दूसरा सिम लेंगे तो आपको एक डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह प्रोसेस वैसी ही होगा जैसा कि नया सिम कार्ड लेने के दौरान होता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही लोगों को ही मिल सके। नए नियम का मकसद सिम कार्ड को सेफ और सिक्योर रखना है तथा धोखेबाजों को फोन तक पहुंचने से रोकना है। निरंतर हो रहे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर यह देश और लोगों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है।