केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की भर्ती के नियम बदले, अब ये हुआ अनिवार्य…

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केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि देर शाम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से प्राइमरी टीचर भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। जिसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसके बाद बीएड डिग्री रखने वालों को प्राइमरी टीचर यानी KVS PET Teacher Recruitment से बाहर कर दिया गया है। इस लेवल के लिए डीएलएड धारकों को ही पात्र घोषित किया गया है। ऐसे में बीएड डीग्री धारको के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार बीएड डिग्री के साथ आवेदन किए उम्मीदवारों डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को 17 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है।

केद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री को रद्द कर दिया है। 11 अगस्त 2023 को आए इस फैसले के बाद प्राइमरी टीचर बनने के लिए BEd Degree वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस फैसले को ध्यान में रखकर ही नियमों में बदलाव किया गया है।

इस भर्ती के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों ने पीआरटी पदों के लिए आवेदन किया है और शैक्षिक योग्यता में बीएड का सर्टिफिकेट उपलोड किया है, वे अपना डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके लिए केवीएस ने ऑनलाइन अप्लीकेशन करेक्शन विंडो आज यानी बुधवार, 13 सितंबर की सुबह 9 बजे से रविवार, 17 सितंबर की रात 00.59 बजे तक ओपेन रखने की घोषणा की है। गौरतलब है कि स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड सर्टिफिकेट को लेकर मामला फिर गरमाता नजर आ रहा है।

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