विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): क्षेत्र निवासी एक युवती ने जसपुर निवासी एक युवक पर उसे निकाह का झांसा देकर होटल लेजाकर कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर दुष्कर्म करने तथा उसके परिजनों पर मारपीट सहित कई अन्य आरोप लगाये हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
महुआखेड़ा गंज क्षेत्र निवासी एक युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उसके घर पर उसके रिश्तेदार मौ. आरिफ पुत्र शमशेर निवासी मौ. जुलाहान, ईदगाह रोड, जसपुर का आना जाना था। अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व आरिफ ने उसे निकाह करने का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तथा उससे मीठी-मीठी बातें करने एवं मिलने लगा।
युवती ने बाया कि वह काशीपुर में अपनी बहन के घर आई हुई थी तो आरिफ ने उसे मधुवननगर में एक जगह मिलने बुलाया और कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलो मुझे तुमसे अभी निकाह करना है। आरिफ की बातों पर विश्वास कर युवती उसके साथ चली गई। आरिफ उसे बाजपुर रोड स्थित एक होटल में ले गया और वहां ले जाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें नशा मिला हुआ था, जिसे पीकर उसे नशा हो गया, जिसका फायदा उठाकर आरिफ ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने मोबाईल से अश्लील वीडियो भी बना ली।
युवती ने जब आरिफ से पूछा कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म क्यों किया है तथा मेरी वीडियो क्यों बनाई है तो आरिफ कहने लगा कि तू मुझे अब अपने घर वालों से 50 हजार रुपये लाकर दे तभी मैं तुझसे निकाह करूंगा। यदि तूने यह बात किसी को बताई तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुझे बदनाम कर दूंगा।
युवती ने बताया कि उसने घर आकर अपने घर वालों को सारी बात बताई तो अगले दिन उसके घर वाले आरिफ के घर गये और उक्त घटना के बारे में बताकर निकाह करने को कहा तो आरिफ, उसके पिता शमशेर, मां खुर्शीदा, भाई तसलीम, बहनें शाहीन एवं शमा तथा शमा के पति ने उसकी मां एवं बहनोईयों को गन्दी-गन्दी गालियां बकते हुए मारपीट कर घर से भागा दिया तथा निकाह करने से साफ इंकार कर दिया और निकाह की बात करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसे मौके पर मौजूद बहुत से लोगों ने देखा और बीच बचाव कराया।
युवती का कहना है कि उक्त घटना के बाद से उसकी उसके रिश्तेदारों एवं समाज में काफी बदनामी हो रही है और उसे अपनी इज्जत एवं जान माल का खतरा पैदा हो गया है। युवती ने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उक्त 7 आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 376, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।