विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : पुलिस ने 4 लोगों को 40 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आपको बता दें कि एसआई सुनील सुतेड़ी 26 सितंबर 2023 को कां. अमरदीप सिंह व अनिल मनराल के साथ गश्त करते हुए अल्लीखां चौराहे पर पहुंचे तो एक मुखबिर ने सूचना दी कि 4 व्यक्ति ठाकुरद्वारे से प्रतिबन्धित गौ मांस लेकर बेचने के लिये काशीपुर आ रहे हैं जो कि अभी ढेला पुल होते हुये पैदल-पैदल कब्रिस्तान के निर्माणधीन गेट के पास पहुंचे हैं।
मुखबिर की सूचना पर जब पुलिसकर्मी कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे तो उन्हें कब्रिस्तान के निर्माणधीन गेट से अल्लीखां की तरफ 4 व्यक्ति हाथ में सफेद कट्टा लिये दिखे, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उक्त चारों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गये पहले व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम फरीद पुत्र हाजी शफीक निवासी हजरतनगर, काली बस्ती, मौहल्ला अल्ली खां, काशीपुर बताया। उसके हाथ में पकड़े गये कट्टे को खोलकर खोलकर देखा तो उसमें 10 किलो गौमांस था। वहीं, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम महबूब पुत्र इदरीस तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम इब्राहीम पुत्र मौ. हनीफ निवासीगण हजरतनगर काली बस्ती अल्ली खां तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र अनवर निवासी वार्ड नं. 3, नई बस्ती, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद बताया जिनके कब्जे से 10-10 किलो कुल 40 किलो गौमांस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान चारों व्यक्तियों ने बताया कि हम यह मांस ठाकुरद्वारा से कम दाम में खरीद कर लाते हैं और यहाँ ऊँचे दामों में बेचते हैं।
जिसके बाद चारों लोगों के खिलाफ उत्तराखंड गउ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा14(1), 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया।