उत्तराखंड सरकार का अवैध खनन पर वार, बढ़ाई जुर्माने की राशि, बुग्गी-घोड़े भी शामिल

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फाइल-पिक्चर

देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड सरकार ने अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड खनिज नीति में चतुर्थ संशोधन कर दिया है। असमें जहां अवैध खनन में लगे सभी वाहनों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, वहीं अब अवैध खानन करने वाले घोड़ा-बुग्गी संचालकों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

18 सितंबर 2024 से लागू नई खनन नीति के अनुसार –
अब खनन में लगे वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। जीपीएस व धर्मकांटे को भूततव एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जायेगा।

खनन में लगे चाहनों का परिवहन मार्ग एसडीएम/जिला खान अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। वाहनों को निर्धारित मार्गों में पड़ने वाले चैक पोस्टों पर ई-रवन्ना प्रपत्रों की जांच करानी होगी। बिना वैध ई-रवन्ना पकड़े जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

खनन में लगे वाहनों में आगे व पीछे स्पष्ट नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। अस्पष्ट नंबर प्लेट, अवैध ई-रवन्ना के जरिये खनन का परिवहन करने वाले वाहन स्वामी द्वारा जिस स्टोन क्रशर/अनुज्ञाधारक आदि से खनन लाया गया है, के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

अवैध खनन में जुटी –
– बुग्गी पर 20 हजार रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।
– पिकअप पर 10 हजार रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।
– ट्रैक्टर ट्रॉली/लोडर आदि पर 20 हजार रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।
– 6 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर/हाइवा पर 30 हजार रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।
– 10 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर/हाइवा पर 1 लाख रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।
-10 टायरा से अधिक ट्रक/डम्पर/टिपर/हाइवा पर 1 लाख रुपये नकद व ई-रवन्ना का पांच गुना जुर्माना वसूला जायेगा।

– बिना अनुमति के जेसीबी के उपयोग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
– बिना अनुमति के पोकलेंड के उपयोग पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

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