नैनीताल (महानाद) : कोर्ट ने छेड़खानी व मारपीट का झूठा मुकदमा लिखाने वाली युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। वहीं एसएसपी से जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। वहीं, वहीं मामले में आरोपी बनाये गये दोनों भाइयों को दोषमुक्त करार दे दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार सन 2023 में ग्राम मौना, नैनीताल निवासी पीताम्बर मिश्रा ने 2 लाख रुपये में अपनी जमीन का सौदा मौना निवासी प्रेम प्रकाश शर्मा के साथ किया था और बैनामे की पूरी रकम उसने अपनी पुत्रवधु के खाते में ले ली थी। इसके बाद सौदा कैंसिल करने की नीयत से उसकी परित्यक्ता पुत्री ज्योति ने षड्यंत्र के तहत प्रेम प्रकाश शर्मा और उसके भाई हेमवती नंदन शर्मा पर छेड़खानी, मारपीट व गाली गलौज करने की तहरीर भवाली थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसके बाद जांच अधिकारी ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्रदाखिल कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा व शिवांशु जोशी ने न्यायालय में दमदार पैरवी करते हुए सारे तथ्य सामने रखे। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश ने छेड़खानी की घटना को गलत मानते हुए महिला के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए तथा अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ एसएसपी नैनीताल को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश भी पारित किए हैं।