देहरादून (महानाद) : यदि आप अपनी पत्नी के साथ टू व्हीलर पर कहीं जा रहे हैं और आपके साथ आपका बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल से अधिक है तो आपका चालन कट सकता है।
जी हां केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में एक बड़ा संशोधन करते हुए निर्देश जारी किये हैं कि अब अगर माता-पिता के साथ दोपहिया वाहन पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठा मिला तो उसे तीसरी सवारी मानते हुए उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। अब यदि आप अपने टू-व्हीलर पर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं तथा आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है। वहीं, यदि आप अपने टू-व्हीलर पर केवल अपने 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के साथ भी कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। नए नियम के अनुसार यदि बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और उसने हेलमेट नहीं पहना रखा है तो भी आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
वहीं, यदि आप कार में सफर कर रहे हैं और आपके बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194 बी के तहत 1,000 रुपये का चालान किया जा सकता है। यदि बच्चा सीट बेल्ट नहीं लगा सकता तो उसके लिए सेफ्टी सीट का प्रयोग किया जाना चाहिए।