उत्तराखंड : अब कोर्ट में ए-4 पेपर का ही करना होगा इस्तेमाल

0
208

नैनीताल (महानाद) : कोर्ट ने कोर्ट संबंधी कार्यों में लीगल साइज के पेपर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब सभी को ए-4 साइज का पेपर ही इस्तेमाल करना होगा। हांलाकि हाईकोर्ट में याचिकाएं, अपील और प्रार्थनापत्र आदि दायर करने के संबंध में बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए 20 फरवरी तक की छूट दी गई है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कई वकीलों और संबंधित विभागों ने उनके पास उपलब्ध लीगल साइज कागज के स्टाॅक को समाप्त करने के लिए समय की मांग की गई थी। जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने नए नियम लागू करने के लिए 20 फरवरी तक की छूट दे दी है। उन्होंने कहा 20 फरवरी के बाद 31 दिसंबर 2020 को जारी नियमावली का कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा।

बता दें कि नए नियम के तहत याचिकाएं एवं अन्य प्रार्थनापत्र दायर करने के लिए ए-4 साइज कागज का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here