नई दिल्ली (महानाद) : देश बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना मरीजों को कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव कर दिया है। अब कोविड हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती के लिए कोरोना पाॅजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने यह कदम कोरोना मरीजों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर उठाया है। अब कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज तुरंत शुरू हो सकेगा। अभी तक कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी होती थी।
केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को देख रहे सभी प्राइवेट अस्पतालों सहित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिन मामलों में संदेह है, उन्हें CCC, DCHC या DHC के सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। इन सेवाओं में ऑक्सिजन या जरूरी दवाओं को देना भी शामिल है। साथ ही किसी दूसरे शहर में रहने वाले मरीज को भी इलाज के लिए मना नहीं किया जायेगा।
सरकार ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसी के पास मान्य पहचान पत्र न होने के आधार पर उसे भर्ती करने से मना नहीं किया जायेगा। अस्पतालों में मरीजों को इलाज जरूरत के आधार पर भर्ती किया जाए। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, वे बेवजह बेड न घेरें।
वहीं केंद्र ने निर्देश दिये हैं कि मरीजों की छुट्टी https://www.mohfw.gov.in/pdf/ ReviseddischargePolicyforCOVID19.pdf पर उपलब्ध संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार ही की जानी है।