काशीपुर : हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने से गुस्साए ट्रक/बस यूनियनों ने किया 3 दिन का चक्का जाम

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : केंद्र सरकार द्वारा पास किये गये नये कानूनों में हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किये जाने से गुस्साए ट्रक/बस यूनियन के पदाधिकारियों ने सड़कों पर आड़ी-तिरछी गाड़ियां लगाकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान बस/ट्रक चालकों ने कहा कि कोई भी वाहन जब सड़क पर चलाया जाता है तो सुरक्षित तरीके से ही चलाया जाता है। लेकिन वक्त के आगे कोई नहीं टिका। यदि कोई घटना घटित होनी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानूनी पास कर ट्रक/बस ड्राइवरों के पेट पर लात मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि यदि भगवान ना करें कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले तो वहां की जनता ड्राइवर को मार डालेगी और किसी कारणवश ड्राइवर भाग कर अपनी जान बचा लेता है तो सरकार उसे मार डालेगी।

उनका कहना है कि फिलहाल यह चक्का जाम 3 दिन के लिए किया गया है। यदि सरकार ने उक्त काले कानून को वापिस नहीं लिया तो यह आगे भी जारी रखा जायेगा।

उनका कहना है कि सरकार ने कानून में कहा है कि यदि ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा जोकि सरकार की तानाशाही है। ऐसे कालू कानूनों के चलते कोई भी बस/ट्रक चालक वाहन नहीं चलाएगा। उनका कहना है कि मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे लेकिन वाहन नहीं चलाएंगे। यदि देश में बस/ट्रक नहीं चलेंगे तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तो सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी।

उन्होंने कहा कि यह काला कानून केवल ट्रक/बस ड्राइवर पर ही लागू नहीं होता। बल्कि यह प्रत्येक वाहन चालक चाहें वह कार हो या बाइक या स्कूटी, सब पर लागू होता है।

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