विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : काली मंदिर के पास युवकों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर 2.5 महीने बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
मौ. अल्ली खां निवासी सुहैल पुत्र मौहम्मद उस्मान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 09.1.2025 की रात्रि के 10.30 बजे उसके पास जतिन पुत्र अशोक निवासी मौहल्ला कानूनगोयान, काशीपुर का कॉल आया कि तू कहां है, उसने बताया कि वह घर पर है। 15 मिनट बाद जतिन उसके घर आया और बोला कि बाहर घूमने चलते हैं। जब वे घूमते हुए त्रिवेणी रिसोर्ट, गुरूद्वारे के पास पहुंचे तो वहां पर कार्तिक पुत्र सुरेश कुमार निवासी कानूनगोयान मिला। जब वे कार्तिक से बात कर रहे थे तो त्रिवेणी रिसोर्ट के पास कुछ लड़के नशे में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो वे तीनों बाइक पर बैठकर वहां से चले गये और जतिन ने उसे उसकी दुकान के पास जो काली मंदिर के पास स्थित है, वहां छोड दिया।
सुहैल ने बताया कि लगभग 5 मिनट में ही जतिन की कॉल आई कि तू त्रिवेणी रिसोर्ट के पास जल्दी से आ जा। जैसे ही वह त्रिवेणी रिसोर्ट के पास जाने लगा तो काली मंदिर से थोड़ा आगे ही जतिन व कार्तिक मिल गये। वह उनसे बात कर रहा था, तो रात्रि के लगभग 11.15 बजे पीछे से अज्जू पुत्र इरफान उर्फ गुड्डू निवासी मौहल्ला कानूनगोयान, काशीपुर व उसके साथ 4-5 अन्य व्यक्ति आ गये और उक्त लोग उसे, जतिन व कार्तिक को गंदी-गंदी गालियां देने लगे और बोले कि पकड़ो आज इनको जान से मार दो।
सुहैल ने बताया कि अज्जू व उसके साथियों के पास चाकू व धारदार हथियार थे। उन सबने एक साथ उसे, जतिन व कार्तिक पर जान से मारने की नीयत से हमला बोला, जतिन उनके चंगुल से निकलकर भाग गया और अज्जू व अन्य लडकों ने उसके मुंह पर चाकू से वार किया जो उसकी नाक पर लगा, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा। फिर दोबारा अज्जू व अन्य व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से लगातार चाकू व अन्य धारदार हथियार से हमला करते रहे। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया और नीचे गिर गया। उकत लोगों ने कार्तिक को भी चाकू व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर सिर व गर्दन पर गंभीर रूप से घायल कर दिया और वे उसे व कार्तिक को मरणावस्था में छोड़कर वहां से भाग गये।
सुहैल ने बताया कि इसके बाद वह किसी तरह घर आया और वहां से इसके पिता व अन्य लोगों ने उसका सरकारी अस्पताल काशीपुर से मेडिकल कराया। जहां से उसे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए रैफर कर दिया। जहां से उसका इलाज चल रहा है।
एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने सुहैल की तहरीर के आधार पर अज्जू व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 118(1), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कटोराताल चौकी इंचार्ज बिपुल चन्द्र जोशी के हवाले की है।