दिल्ली (महानाद) : आम आदमी पार्टी ‘आप’ के लिए एक राहत वाली खबर आई है। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत दे दी।
मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेता संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान संजय सिंह के की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।
आपको बता दें कि विगत 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी उसने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2024 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था।
आपको बता दें कि संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 4 अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।
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