इलाहाबाद (महानाद) : जिला न्यायालय पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने जगद्गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है।
मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने वाले शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत के आदेश पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर से न्याय मिला है। न्यायाधीश ने बच्चों के साथ हुए लैंगिक अपराध के मामले में झूंसी थाने में एफआईआर करते हुए जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन के नाम पर बच्चों का शोषण करने वालों को सजा मिलेगी।
वहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कोर्ट का सामना करने की बात कही है।



