नई दिल्ली (महानाद) : शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है।
आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दाखिल एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।
वहीं, हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है। जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
आपको बता दें कि केजरीवाल को कल बृहस्पतिवार को ही निचली अदालत ने जमानत दी थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.
मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने सुनवाई की। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
केजरीवाल की बेल पर रोक लगने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल आपके सीएम को बेल मिली, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ तब तक ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड हैं। ऐसी तानाशाही है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा।
वहीँ] आप नेता संजय सिंह ने ट्विट कर कहा कि ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई?
क्या हो रहा है इस देश में?
न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है?