spot_img
spot_img
Friday, February 20, 2026
spot_img

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन विषयों को छोड़ एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई…

नैनीतालः उत्तराखंड में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने कुछ विषयों को छोड़कर एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। जिससे अब शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है। मामले में अगली सुनवाई18 जुलाई को होगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गलत प्रश्न पूछने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की और रोक को हटा दिया है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया। जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया। अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है। हालांकि एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है।

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन विषयों को छोड़ एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई…

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles