NEET (नीट) एक्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली (महानाद) : नीट (NEET) रिजल्ट को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से एक्जाम देना होगा। काउंसलिंग पर रोक नही लगेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

वहीं एनटीए (NTA)की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से एक्जाम देना होगा। इसका रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। दरअसल, कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ‘लॉस ऑफ टाइम’ के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है।

मामले में एक याचिका फिजिक्सवाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमाना था। पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) को लेकर दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मौहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। इस याचिका में नीट-यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है। इसमें बताया गया कि 720 में से 718 और 719 अंक (कई छात्रों द्वारा प्राप्त) ‘स्टैटिकली रूप से असंभव’ थे।

इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देना कुछ छात्रों को ‘लॉस ऑफ टाइम’ की भरपाई के बजाय ‘पिछले दरवाजे से प्रवेश’ देने की एक दुर्भावनापूर्ण कवायद थी।

याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बारे में भी संदेह जताया है कि एक स्पेशल सेंटर से 67 छात्रों ने 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त किए हैं।

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