विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : काशीपुर में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला को कुपवाड़ा पुलिस को सौंपने के बाद एलआईयू सब इंस्पेक्टर की तहरीर के आधार पर महिला के पति लक्ष्मीपुर पट्टी, थाना साबिक, काशीपुर निवासी फारुख हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
एलआईयू सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कोतवाली काशीपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 28.04.2025 को कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कोतवाली काशीपुर में सूचना दी गयी कि काशीपुर क्षेत्र में एक पाकिस्तानी महिला शाहिदा बानो पुत्री नसीर अहमद निवासी करांची, पाकिस्तान जो बुमहामा, जिला कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर से अपने पति फारुख हुसैन पुत्र मौहम्मद इरसाद निवासी मझरा, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के घर पर अवैध तरीके से रह रही है।
सूचना पर उक्त पाक महिला शाहिदा बानो से गहन पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त शाहिदा बानो उर्फ शाहिदा नसीम द्वारा वर्ष 2009 में वैध पाकिस्तान पार पत्र वैधता 28.10.2012 से भारत में आगमन कर विजिटर वीजा पर 45 दिन के लिये अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रही तथा श्रीनगर में भारतीय नागरिक के तौर पर भारतीय दस्तावेज बनाये एव भारतीय नागरिक से विवाह कर भारतीय नागरिक के रूप में भारत में बस कर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश की गई ।
पाक राष्ट्रिका द्वारा भारत में प्रवेश करने के उपरान्त लम्बी अवधि तक बिना वैध पासपोर्ट/वीजा के कुपवाड़ा में प्रवास कर वीजा एवं पासपोर्ट नियमों का उल्लघंन किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2025 के क्रम में एसएसपी/एफआरओ कुपवाड़ा द्वारा पाक राष्ट्रिका को एग्जिट परमिट दिनांकित 28.04.2025 तथा लीव इण्डिया नोटिस दिनांकित 26.04.2025 जारी करते हुए अपने पत्र दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से उक्त पाक महिला को उदवासन हेतु कुपवाड़ा पुलिस के सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसपर जनपद ऊधम सिह नगर पुलिस द्वारा नियमानुसार उक्त महिला को पुलिस टीम के साथ अटारी, बाघा बॉर्डर में कुपवाडा पुलिस के सुपुर्द किया गया।
विनोद कुमार ने बताया कि उक्त पाक राष्ट्रिका काशीपुर निवासी फारुख हुसैन पुत्र इरशाद हुसैन निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी, थाना साबिक, काशीपुर किे निवास स्थान पर अवैध तरीके से रहने की सूचना फारुख हुसैन द्वारा विदेशी पंजीकरण अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया जबकि भारत सरकार की वर्तमान गाइड लाइन गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.03.2016 के अनुसार होटल /गेस्ट हाउस या अन्य कोई निवास स्थान पर विदेशी नागरिकों के आगमन / ठहरने की सूचना विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घण्टे के अंदर ऑनलाइन माध्यम से विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य है। उक्त फारुख हुसैन द्वारा विदेशी/ पाकिस्तानी महिला को अपने आवास में ठहराये जाने पर उक्त सम्बन्ध में कोई सूचना स्थानीय पुलिस/स्थानीय अभिसूचना इकाई / विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय को नही दी गयी। अतः उपरोक्त फारुख हुसैन पुत्र इरशाद हुसैन के खिलाफ धारा 14 के तहत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।
एलआईयू सब इंस्पेक्टर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने फारुख हुसैन के खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14, 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई सुनील सुतेड़ी के सुपुर्द की है।