विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): रतन सिनेमा रोड पर रहने वाले नगर के दो गणमान्य व्यापारियों पर बिजली की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
उपखंड अधिकारी विद्युत महक मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे दिनांक 9.11.2023 को अवर अभियन्ता हरिशंकर सागर एवं लाईनमैन तरुण कुमार के साथ विद्युत चैंकिग करते समय रतन टाकिज पहुंचे और विद्युत चैकिंग करने के दौरान पाया कि प्रयोगकर्ता द्वारा अपने मीटर के कनेक्शन के अतिरिक्त पोल से अन्य थ्री फेस के केबल डालकर डायरेक्ट 3.95 किलोवाट की विद्युत चोरी की जा रही है। उक्त व्यक्ति का यह कृत्य विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
वहीं, उन्होंने दूसरी तहरीर देकर बताया कि इसके बाद वे रतन सिनेमा रोड, सिंघान निवासी व्यक्ति के यहां पहुंचे जहां उक्त परिसर की विद्युत चैकिंग करने के दौरान पाया गया कि प्रयोगकर्ता द्वारा अपने मीटर के कनेक्शन के अतिरिक्त पोल से अन्य मीटर की इमकमिंग केबल में मापक से पहले कट लगाकर अन्य 2 कोर केबिल जोडकर 2.645 किलोवाट की विद्युत चोरी की जा रही है। जोकि विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।