उधम सिंह नगर में तैनात दरोगा सहित दो लोगों पर मुकदमा दर्ज

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हल्द्वानी (महानाद): पुलिस ने उधम सिंह नगर में एसटीएफ में तैनात दरोगा सहित दो लोगों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आपको बता दें कि प्रगति विहार, पुरानी आईटीआई, बरेली रोड, हल्द्वानी निवासी रोहित पाण्डे पुत्र स्व. धर्मानन्द पाण्डे ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 13.08.2023 की शमा को लगभग 8.30 बजे वह अपनी कार से अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के गेट पर उधम सिंह नगर में एसटीएफ में तैनात दरोगा और उसके चाचा के दामाद नवीन जोशी कि बुलेट मोटरसाईकल खड़ी थी। उसने अपने चाचा के घर में आवाज लगाई लेकिन कांेई बाहर निकल कर नहीं आया। जिस पर वह स्वयं मोटर साईकिल हटाने का प्रयास करने लगा।

रोहित ने बताया कि इतने में दरोगा नवीन जोशी बाहर आकर उसके साथ गाली गलौच करने लगा। कुछ देर बाद धक्का मुक्की व जान से मारने की धमकी देते हुए बोला कि मैं पुलिस विभाग में दरोगा हूँ। मैं तुझे चरस व स्मैक के झूठे केस में फंसाकर अन्दर कर दूंगा और तुझे नौकरी करने लायक नहीं छोडूंगा। इसके बाद नवीन जोशी जबरदस्ती उसके घर के अन्दर घुस कर मार डालने की धमकी देने लगा। जिस कारण वह और उसके परिवार वाले दहशत में आ गये।

रोहित ने बताया कि उसका चाचा कैलाश पाण्डे पुत्र स्व. खड़क देव पाण्डे काफी लम्बे समय से अवैध शराब, चरस तथा ब्लैक में गैस सप्लाई का कार्य करता है। कई बार अवैध शराब बेचने के जुर्म में उसका चालान भी हो चुका है, जिसे उन्होंने न्यायालय के सम्मुख स्वीकार कर उनके द्वारा जुर्माना भी भरा गया है। अवैध रूप से गैस फिलिंग के केस में पूर्व में वह छ माह से अधिक जेल में बंद भी रहे हैं। उसके द्वारा बार-बार अवैध शराब व चरस के धन्धे का विरोध करने पर उसके चाचा अपने दामाद दरोगा नवीन जोशी को बुला लेते है। कैलाश पाण्डे द्वारा शराब व अवैध चरस का धंधा अपने दामाद नवीन जोशी की आड़ में किया जाता है।

रोहित ने बताया कि नवीन जोशी पुलिस विभाग में होते हुए भी अवैध रूप से अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ मिलकर शराब व चरस का धंधा कर रहा है तथा शाम को रोज अपने ससुराल में आता है। वहीं रहता है। सारा अवैध धंधा उसी की देखरेख में होता है।

रोहित ने बताया कि विगत 14.08.2023 को उसके चाचा का बेटा अरुण पाण्डे कुल्हाड़ी लेकर उसे व उसके परिवार को मारने आया था। उसके घर का गेट बंद होने के कारण उसने गेट पर कुल्हाडी से कई वार किये गये, जिस कारण उसके गेट की दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त समस्त घटना उसके चाचा कैलाश पाण्डे के सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर में रिकार्ड है, इसलिए उसके चाचा के सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर को तुरन्त पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। उसे डर है कि दरोगा नवीन जोशी डीवीआर में छेड़छाड़ कर सकता है।

रोहित पांडे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दरोगा नवीन जोशी एवं अरुण पांडे के खिलाफ धारा 427/452/504/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के अनुसार, जो भी ऐसी कोई कुचेष्टा करेगा और जिससे पचास रुपए या उससे अधिक की हानि या नुकसान हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में सजा के प्रावधान अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर में बिना अनुमति के घुसकर हमला करने का दोषी पाया जाता है। ऐसा अपराध करने के कारण न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को सात वर्ष तक की कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा

भारतीय दंड संहिता की की धारा 506 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या उसकी किसी सम्पत्ति को आग लगा कर नष्ट करने की धमकी देता है अथवा किसी महिला के चरित्र व सम्मान को दोष देकर आरोप लगाता है तो इस तरह की धमकी आपराधिक धमकी कहलाती है।

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