हल्द्वानी (महानाद) : एक व्यक्ति ने केनरा बैंक में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले लिया। बैंक द्वारा चैक कराने पर उक्त सोना नकली निकला जिस पर बैंक ने ग्राहक और सुनार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
केनरा बैंक की बरेली रोड शाखा के प्रबंधक संजय पाण्डेय ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाउस नं. 21, वार्ड नं. 14, नई बस्ती, हल्द्वानी जिला नैनीताल निवासी मौ. अजहर वारसी पुत्र जहीर हुसैन ने उनके बैंक से गोल्ड लोन के लिए आवदेन किया और गोल्ड लोन की प्रतिभूति के रूप में उसके द्वारा अपनी दो कंगन, एक चेन, दो टॉप्स आवेदन के साथ बैंक में प्रस्तुत किये गये थे।
बैंक प्रबंधक ने बताया कि बैंक के नियमानुसार उन्होंने उक्त आभूषणों की शुद्धता की जांच हेतु अपने बैंक के अधिकृत ज्वैलर दुर्गा कॉलोनी, दाल मिल, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल निवासी तरुण भारद्वाज पुत्र रमेश कुमार भारद्वाज दिए। जिस पर ज्वैलर द्वारा दो सोने के कंगनों का सकल वजन 17.930 ग्राम, निवल वजन 13.00 ग्राम तथा एक सोने की चेन का सकल वजन 26.400 ग्राम, निवल वजन 18.00 ग्राम तथा दो सोने के टॉप्स का सकल वजन 5.270 ग्राम, निवल वजन 3.800 ग्राम कुल कीमत एक लाख 40 हजार रुपये बताया। जिसके आधार पर मौ. अजहर वारसी को दिनांक 04.03.2023 को 1 लाख 40 हजार रुपये का गोल्ड लोन प्रदान कर दिया गया।
बैंक प्रबंधक ने बताया कि दिनांक 29.05.2023 को गोल्ड लोन पॉलिसी 2023-24 के नियमानुसार उनके द्वारा उक्त आभूषणों की शुद्धता हेतु बैंक से अधिकृत अन्य ज्वैलर रमेश चंद पुत्र राम लुभाया, निवासी वार्ड नं. 14, आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा इसका पुनः मूल्यांकन कराया गया तो उन्हें पता चला कि मौ. अजहर द्वारा गोल्ड लोन प्राप्त करने हेतु जो आभूषण बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया गया था वह सब आभूषण नकली हैं। आभूषणों का निवल वजन 2.780 ग्राम है तथा जिसमें मात्र 8 प्रतिशत की शुद्धता है ।
बैंक प्रबंधक ने बताया कि मौ. अजहर और ज्वैलर तरुण भारद्वाज द्वारा आपस में मिलीभगत एवं योजनाबद्ध तरीके से बैंक से फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर नकली सोने के आभूषण एवं सम्बंधित फर्जी कागजात पेश कर बैंक से गलत तरीके से लोन प्राप्त कर लिया गया है और बैंक को धोखा एवं छल देने के आशय से तथा जनता का पैसा हड़पने व बैंक को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त कृत्य किया गया है।
बैंक प्रबंधक संजय पाण्डेय ने बताया कि उनके द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 30.05.2023 को थाना हल्द्वानी में दी गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर एसएसपी नैनीताल को दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त कराई गयी, परन्तु पुलिस द्वारा आज तक उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उन्होंने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की मांग की है।
कोर्ट के आदेश पर मौ. अजहर और तरुण भारद्वाज के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई श्याम सिंह बोरा के हवाले की है।