रुद्रपुर (महानाद) : जूते की दुकान में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने विधवा मां की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
आदर्श कालोनी, रुद्रपुर निवासी एकता चावला पत्नी स्व. अनिल चावला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र ध्रुव चावला सिविल लाईन्स, रुद्रपुर में किक्स विला शूज शोरूम में पार्टनरशिप में कारोबार करता था और रोज की भांति अपनी दुकान पर आता जाता था। दिनांक 19.02.2026 को उनका पुत्र जब दुकान से आने में लेट हुआ तो उन्होंने लगभग 9.00 बजे फोन करके अपने पुत्र को घर आने के लिये पूछा तो उसने कहा कि अभी 15-20 मिनट में आ रहा हूं। उसके पश्चात देर रात तक ध्रुव घर नहीं आया तब उन्होंने अपने पुत्र को लगातार फोन किये लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ।
एकता चावला ने बताया कि तब उन्होंने ध्रुव के दोस्तों को फोन करके उसकी खोजबीन प्रारम्भ की। ध्रुव के दोस्त हरजिन्दर व अन्य दोनों ने काफी खोजबीन करते हुये ध्रुव की दुकान पर सिविल लाईन पहुँचे तो शोरूम अन्दर से बंद था, जिसे मिस्त्री बुला कर बामुश्किल दरवाजा खोला। शोरूम के स्टोर में प्रवेश करते ही उनका पुत्र बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिला। जब दोस्तों और पार्टनर द्वारा उसे तुरंत जिला अस्पताल, रुद्रपुर अपने निजी वाहन से ले जाया गया तो वहां पर उसे डाक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। उसकी अत्यधिक गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों द्वारा अन्यन्त्र रैफर कर दिया गया। उसके दोस्त एवं पार्टनर तुरन्त एम्बुलेन्स से किच्छा रोड स्थित गौतम अस्पताल ले गये जहां पर वह भी पहुंच गयी थीं।
एकता चावला ने बताया कि उन्होंने देखा कि उनके पुत्र के सिर से काफी खून बह रहा था। तब गौतम अस्पताल से ईलाज न मिल पाने के कारण वह अपने पुत्र को गम्भीर अवस्था में केएमसी ले गयी। चोट की गम्भीरता को देखते हुए उनके द्वारा अपने पुत्र को वैशाली, दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया और बाद में केएमसी अस्पताल, रुद्रपुर में उनके पुत्र का ईलाज चल रहा था। दिनांक 22.02.2026 को उनके पुत्र का उपचार के दौरान देहान्त हो गया, जिसका पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल रुद्रपुर में किया गया।
एकता चावला ने कहा कि उन्हें शक है कि किसी व्यक्ति द्वारा ध्रुव को फोन कर प्रताड़ित किया गाया जो उसकी मृत्यु का कारण बनी तथा उसके फोन में अन्तिम कॉल किसकी आयी एवं दुकान में अन्तिम बार कौन आया, मृत्यु का सही कारण जानने के लिये उपरोक्त प्रकरण की रिपोर्ट अंकित कर विवेचना किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।
एकता चावला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कोतवाल मनोज रतूड़ी स्वयं कर रहे हैं



