आ बैल मुझे मार : मिलने वालों ने किया था सचेत, फिर भी खरीद ली लोन वाली 35 लाख की प्रोपर्टी

0
1161

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गईं कहावते आज भी चरितार्थ हो जाती हैं। एक व्यक्ति ने मिलने वालों द्वारा सचेत किये जाने के बावजूद 35 लाख प्रोपर्टी खरीद ली और ठगा गया। उक्त प्रोपर्टी पर बैंक का लोन है, जिसे अब बैंक ने नीलामी पर लगा दिया है।

ग्राम धनौरी पट्टी, प्रतापपुर, काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गढ़ी इन्द्रजीत निवासी गुरुदयाल सिंह पुत्र जागीर सिंह व हरप्रीत कौर पत्नी गुरुदयाल सिंह ने उससे कहा कि भाई साहब हमारा एक प्लाट ग्राम नीझड़ा में है जिसे हम बेचना चाहते हैं, आप ले लो। जब उसने उकत प्लॉट की बात अपने मिलने वालों से की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इलाहाबाद बैंक (इण्डियन बैंक) शाखा काशीपुर से कई प्रोपर्टी पर लोन ले रखे हैं, सोच समझकर ही उनके साथ डील करना।

पीडित्रत ने बताया कि वह उक्त पर लोन है या नहीं, की जानकारी लेने के लिए शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, काशीपुर के पास गया तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया कि यह हमारा व पार्टी का गोपनीय मामला है। हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते। उसने शाखा प्रबन्धक से काफी कहा कि मैं इस प्लॉट को खरीदना चाहता हूँ, उसे जानकारी दे दें, तब शाखा प्रबन्धक ने कहा कि आपने जो करना है करिये मैं जानकारी नहीं दे सकता।

इसके बाद उसने गुरदयाल सिंह व हरप्रीत कौर से कहा कि उसे पता चला है कि आपने इस प्लॉट को बन्धक रखा हुआ है, तब दोनों ने कहा कि तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है, हमारा प्लॉट पाक साफ है। जिसके बाद उसने प्लॉट का सौदा कर लिया और 6400 वर्गफिट के प्लॉट के 35 लाख रुपये देकर अपने नाम पर बैनामा करा लिया। जिसका दाखिल खारिज भी उसके नाम हो गया है।

इसके बाद जब बैंक ने उक्त प्लॉट की नीलामी की घोषणा की तो उसे पता चला कि गुरुदयाल सिंह व हरप्रीत कौर ने इस प्लॉट पर लोन ले रखा है। जब उसने गुरुदयाल सिंह व हरप्रीत कौर से कहा कि तुमने मुझे लोन लिया हुआ प्लॉट बेचकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है तो दोनों आग बबूला हो गये और कहने लगे कि हां हमने तेरे प्लॉट को बैंक में बन्धक रखकर कर्ज ले रखा है, हम कर्ज जमा नहीं करेंगे, तुझसे जो हो कर लेना।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि गुरुदयाल सिंह, हरप्रीत कौर व शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक (इण्डियन बैंक) शाखा काशीपुर ने एक षड़यंत्र के तहत उसके साथ छल कपट व धोखाधडी कर पैसा हड़प लिया है। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।

पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस गुरुदयाल सिंह, हरप्रीत कौर व शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक (इण्डियन बैंक) के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्जकर मामले की जांच एसआई चन्दन सिंह के हवाले की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here