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Wednesday, March 25, 2026
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काशीपुर : पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से साइबर ठगों ने ठग लिए 2 लाख

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : आये दिन साइबर ठग लोगों को लालच में फंसा कर या पैसे खोने का डर दिखाकर ठगी को अंजाम देने में जुटे हैं। अब साइबर ठगों ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से 2 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। पूर्व अधिकारी ने पुलिस से शिकायत कर उसकी रकम वापिस दिलवाने की मांग की है।

प्रकाश इन्क्लेव, मानपुर रोड, काशीपुर निवासी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हीरालाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने 23.07.2021 को एसबीआई लाइफ इन्श्योरेन्स रिटायर स्मार्ट पॉलिसी ली थी जिसका प्रीमियम एक बारगी 5 लाख रुपये जमा किया था। दिनांक 05.07.2023 को उनके पास सचिन खरे नामक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि मैं एसबीआई इन्श्योरेन्स से बोल रहा हूँ। आपने दो साल से प्रीमियम जमा नहीं किया है, जिस वजह से पैनल्टी कट कर आपकी मूल रकम कुल 2,72,000 रुपये बची है। खरे ने कहा कि यदि प्रीमियम नहीं दिया तो आपके इन्श्योरेन्स की बाकी रकम भी शून्य हो जायेगी। यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो हमारे एचओडी डॉ. प्रभुदयाल पाठक से बात करलो। उन्होंने बताया कि आज दिनांक 5.07 2023 को आपकी पॉलिसी बन्द हो जायेगी। यदि अपना पैसा बचाना चाहते है तो 42,.510 रुपये का गर्वनमेन्ट बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, जिसकी रकम बाद में वापस हो जायेगी। जिससे हम यह दिखायेंगे की आपके पास गर्वनमेन्ट बॉन्ड है तो पॉलिसी स्टाप करके आपका पैसा वापस कर दिया जायेगा।

हीरालाल ने बताया कि 11.07.2023 को उनकी बात प्रभुदयाल पाठक से हुई। उसने प्रोसेसिंग तथा सिक्योरिटी के नाम पर 1,02,354 रुपये आईसीआईसीआई बैंक में दिनांक 23.07.2023 को 80,000 रुपये व दिनांक 14.07.2023 को 22,354 रुपये जमा कराये। फिर डॉ. प्रभु दयाल पाठक ने बताया कि तुम्हारी फाइल एकाउन्ट सेक्शन में अग्रसारित कर दी है अब आपको सुधीर चौधरी फोन करेंगे। फिर दिनांक 12.07.2023 को उनकी बात सुधीर चौधरी से हुई। उन्होंने उनसे पॉलिसी क्लियरेन्स लेटर के लिए 1,52,354 रुपये मांगे और बोला कि इसके बाद ही आपकी पॉलिसी का पूर्ण भुगतान मिलेगा। जिसके बाद उन्होंने 60,000 रुपये का भुगतान उनके द्वारा बताये गये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खाते में जमा कर दिया। किया जिससे मुझे साइबर ठगी का आभास हुआ जो प्राची की कुल धनराशि 2,04,864/- रूपये उपरोक्त बैंको खातों में जमा करवाई
जब उनकी रकम वापिस नहीं आयी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है।

पुलिस ने हीरालाल की तहरीर के आधार पर धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

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