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Tuesday, February 24, 2026
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कोर्ट में मोदी पर तंज कसने के बावजूद केजरीवाल को नहीं मिली कोई राहत

Arvind Kejriwal petition नई दिल्ली (महानाद) : कोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से मोदी पर तंज कसने के बावजूद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के सम्मन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा। बता दें कि अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर उन्हें सम्मन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि मामले की कार्यवाही रोक दी जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी जाये।

बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ईडी की मांग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए है। गुप्ता ने दलील दी कि केजरीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है। ईडी केवल प्रचार पाने के लिए इस पर जोर दे रही है। ईडी दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को अब तक आठ बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेशी पर नहीं गए हैं। केजरीवाल के वकील ने शुरुआती दलीलों में सेशन कोर्ट से कहा कि वह केवल व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं, उनका वकील हाजिर होने के लिए तैयार हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ईडी लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।

उधर, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए दिल्ली के मुख्घ्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक लोकसेवक हैं। ईडी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से सम्मन जारी कर पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती तीन सम्मन मुख्यमंत्री के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उसको बदल लिया गया था। गुप्ता ने कहा कि ‘केजरीवाल बहुत सादे आदमी हैं। उन्होंने कभी सूट नहीं पहना। शर्ट पहनते हैं, जो बाहर निकली रहती है। वह चप्पल पहनते हैं, जूता नहीं पहना। केजरीवाल दिन में रोज तीन तीन बार कपड़े नहीं बदलते हैं।’

लेकिन कोर्ट पर वकील की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

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