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Thursday, March 12, 2026
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धामी केबिनेट के फैसले : उत्तराखंड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, पट्टो को किया जायेगा फ्री होल्ड

देहरादून (महानाद) : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में आज केबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये।

शासकीय प्रवक्ता केबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि केबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा कर 11 प्रतिशत कर दिया है। इससे सरकार पर लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार पड़ेगा।

वहीं सरकार ने नजूल भूमि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पट्टा आवंटन शुरू होगा। इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला लिया गया है।

7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षकों का वेतन अब राज्य सरकार देगी, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था।

विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा की गई।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले यह 20 प्रतिशत था। वहीं पेट्रोल पम्प खोलने के मानकों में भी ढील दी गई है।

नगला ग्राम पंचायत तथा लोहाघाट को नगर पालिका बनाया गया है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया है। तपोवन पर्यटन स्थल को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया।

स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाे में विभाजित किया गया। पहले 10 कैटेगिरी थी इन्हें पांच मनको में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर मार्च तक बढ़ा दी गई है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उस रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी। ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया।

कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का फैसला लिया गया।

अब दरोगा के पदों के लिए रैंकर्स परीक्षा नही होगी। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया गया है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है, उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटल किया जा सकेगा। 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा।

राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के नियमो में संशोधन किया गया है।

 

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