Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने पेंशन से जुड़ा बड़ा आदेश जारी किया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए है। आइए जानते है इस पुरानी पेंशन का लाभ किसे और कैसे मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार एक अक्टूबर, 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे, लेकिन नई पेंशन योजना से आच्छादित किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी, 2024 तक समय सीमा निर्धारित की है। छह हजार से अधिक कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। जिसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्द्धन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
बताया जा रहा है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में नई पेंशन योजना के अधीन आ रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्ति पूर्व के विज्ञापन से हुई है, वे पुरानी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन सभी को 15 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा। इसके साथ एक फार्म भी जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, विभाग का नाम, विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम, विज्ञप्ति की तिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि की जानकारी देनी होगी।
गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बीती 30 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी कर नई पेंशन योजना में आच्छदित अपने कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर 2005 से लागू की गई है प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 से पहले विद्यापीठ या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और 1 अक्टूबर 2005 को या उससे बाद कारोबार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया है।