काशीपुर : जमीन की धोखाधड़ी मामले में डीएम ने दिये जांच के आदेश

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने काशीपुर में लैण्ड फ्रॉड (जमीन की धोखाधड़ी) प्रकरण के जांच के आदेश उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को दिये है।

बता दें कि आलोक अग्रवाल पुत्र सूरज प्रकाश अग्रवाल ने जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त को शिकायती पत्र देकर बताया कि प्रभात कुमार साहनी पुत्र वीरेन्द्र कुमार साहनी निवासी पटेलनगर, काशीपुर ने मूलखातेदार बलजीत सिंह निवासी बरखेड़ी तहसील काशीपुर के खसरा नम्बर 206 से 16 सितम्बर 2000 में रकबा 0.735 हैक्टेयर भूमि तथा 18 सितम्बर 2000 में 2 हैक्टयेर भूमि अर्थात कुल 2.735 हैक्टेयर भूमि खरीदी थी। प्रभात कुमार साहनी ने अपनी खरीदी कुल 2.735 हैक्टेयर भूमि में से 6 अप्रैल 2022 को 0.735 हैक्टेयर भूमि परमिन्दर कौर को बेच दी थी। जिसके पश्चात प्रभात कुमार साहनी के पास कुल 2 हैक्टेयर भूमि शेष थी, परन्तु प्रभात कुमार साहनी ने तथ्यों को छुपाते हुए और खतौनी में अपना अंश कम होने के बावजूद भी 28 अप्रैल 2022 को 2.735 हैक्टेयर भूमि आलोक अग्रवाल पुत्र सूरज प्रकाश अग्रवाल को बेच दी। अर्थात लैण्ड फ्रॉड करते हुए प्रभात कुमार साहनी ने 0.735 हैक्टेयर भूमि दोबारा बेच दी।

जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने आलोक अग्रवाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लैण्ड फ्रॉड प्रकरण की जांच के आदेश उप जिलाधिकारी काशीपुर को दिये हैं। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी करते हुए जांच आख्या जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।