डीएम उधम सिंह नगर ने लगाया पराली/पुआल जलाने पर प्रतिबंध

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रुद्रपुर (महानाद) : डीएम उदयराज सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनपद में पराली, पुआल आदि को खेतों में व अन्य स्थानों पर जलाने पर तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया है।

डीएम ने कहा कि विभिन्न माध्यमों/स्रोतो से सूचना के अनुसार जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खोतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुुुुुई पुआल को जलाया जाता है, जिससे जहां एक ओर पर्यावरण/वातावरण प्रदूषित होता है वहीं बुजुर्गाे, छोटे बच्चों के साथ ही आम-जनमानस को भी श्वांस सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण/वातावरण में फैली धुंध से परिवहन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए जनहित में उक्त आदेश पारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण आईपीसी की धारा-188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय है।

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