बिग ब्रेकिंग : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल बाद मिली सजा, जायेंगे जेल

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नई दिल्ली (महानाद): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिंद्धू को रोड रेज मामले में 34 साल बाद एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में सिद्धू का पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। 65 साल के गुरनाम सिंह और दो अन्य व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे, सड़क पर जिप्सी देखकर उन्होंने सिद्धू से उसे हटाने को कहा। इस पर दोनों पक्षों में बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मामले में गठित डॉक्टरों के बोर्ड ने मौत का कारण सिर में चोट और कार्डियक कंडीशंस बताया था।

2006 में नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में हाई कोर्ट ने सिद्धू व एक अन्य को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मारपीट का दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद पीड़ित के परिवार की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदलकर उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। क्रिकेट से संन्यास के बाद सिद्धू राजनीति में सक्रिय हो गए। वह 2004 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। उन्हें 2009 में भी जीत मिली। जनवरी 2017 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे।