पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जसपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, जसपुर में शिविर लगाकर छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के बारे की जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम करते हुए उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतू संकल्प लिया गया।
इस अवसर पर पीएलबी डॉ. वीर सिंह गौतम ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारतीय कानून के अनुसार एक विवाह तभी संभव है जिसमें महिला की आयु 18 वर्ष से ज्यादा तथा पुुरुष की आयु 21 वर्ष से ज्यादा हो। यदि दोनों में से किसी की भीउम्र कम है तो वह बाल विवाह है। यदि आपकी जानकारी में ऐसा हो रहा है तो आप उक्त शादी को रुकवा सकते हैं। इसके लिए आपको विभिन्न स्थानों पर शिकायत दर्ज करानी होगी। जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1998 और 15100 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों से तुरंत एक्शन होगा और बाल विवाह को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि लड़की के मां-बाप एवं लड़के के मां-बाप तथा शादी करने वाले बिचौलिये के खिलाफ भी कार्रवाई होती है।
इस अवसर पर प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अजहरुद्दीन, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार शर्मा, मुनेश, लता तथा स्कूल के प्रधानाचार्य आदेश सिंह सहित स्कूल समस्त स्टाफ मौजूद रहा।