जसपुर जैन प्रोपर्टी विवाद : 5 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

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जसपुर (महानाद) : नगर में चल रहे जैन प्रोपर्टी विवाद में 5 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट के आदश पर मुकदमा दर्ज किया है।

बता दें कि अपर वर्ली, मुम्बई निवासी पूर्वीश जैन पुत्र हुकुम चन्द जैन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता के नाम जसपुर के मौहल्ला बाजार में एक पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें 13 पक्की दुकानें बनी हुई हैं तथा इनमें से कुछ दुकानें किरायेदारों को दी हुई हैैं तथा कुछ दुकानों में उसका घरेलू एवं अन्य सामान रखा है।

पूर्वीश जैन ने बताया कि दिनांक 22.02.2022 को शाम के लगभग 4ः15 बजे शाम उसके पिता की उपरोक्त दुकानों के बाहर लगे चैनल व गेट में लगे ताले को काटकर 1- रवीश जैन पुत्र राजबहादुर जैन 2- राजबहादुर जैन पुत्र रामशरन दास जैन निवासीगण मौहल्ला पट्टी चौहान (गुजरातियान), जसपुर जिला उधमसिंह नगर। 3- मौ. दानिश उर्फ दानू पुत्र मौ. हनीफ निवासी नत्था सिंह निकट अबुबकर मस्जिद, जसपुर तथा 4. मौ. जावेद पुत्र मौ. हनीफ निवासी मौ. नत्था सिंह, निकट नूरी मस्जिद, जसपुर जिला उधमसिंह नगर ने बद नीयति से एकराय होकर चोरी करने की नीयत से अन्दर घुसने का प्रयास किया।

सूचना मिलने पर प्रार्थी का किरायेदार अवलोक जैन मौके पर पहुँचा तथा उसने इन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया तो विपक्षीगण ने गन्दी गन्दी गालियां दी तथा अवलोक जैन से कहा कि यदि पास आये तो जान से मार देंगे। ये लोग अपने हाथ में कटर, चाकू व तमन्चा लिये हुये थे। तथा काटने वाली मशीन कटर को चलाने के लिये जनरेटर लेकर भी मौके पर आये थे। उस समय अवलोक जैन ने बामुश्किल अपनी जान बचायी वर्ना ये लोग अवलोक जैन को जान से मार देते। इस घटना की रिपोर्ट की वीडियो प्रार्थी के पास सुरक्षित है।

पूर्वीश ने बताया कि अवलोक जैन ने फोन द्वारा तुरन्त उन्हें सूचना दी। तब प्रार्थी हवाई जहाज द्वारा मुम्बई से दिल्ली आया तथा दिनांक 23.02.2022 को जसपुर पहुँचा। वहीं, अवलोक जैन ने विपक्षीगण द्वारा कारित की गयी इस घटना के संबंध में थाना जसपुर में सूचना दी। परन्तु पुलिस द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गयी, बल्कि विपक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध मात्र 107/116/151 सीआरपीसी में चालान करते हुए कार्यवाही कर दी।

पूर्वीश ने बताया कि विपक्षी सं. 1 रवीश जैन ने प्रार्थी की अन्य एक सम्पत्ति बाग में भी बिना किसी अधिकार के जबरन घुस कर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी की कोशिश की। इस संबंध में भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.04.2022 को थाना जसपुर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 105/2022 अन्तर्गत धारा 447,504,506 आईपीसी थाना जसपुर दर्ज कराई गई है जिसकी जांच जारी है ।

पूर्वीश ने बताया कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थी का तहेरा भाई है और अनावश्यक रूप से प्रार्थी के पिता की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करने के प्रयास में लगा रहता है तथा प्रार्थी को अनावश्यक रूप से धमकाता है। मुकदमा न करने एवं मुकदमे की पैरवी न करने हेतु जान से मारने की धमकी देता है। जिससे प्रार्थी अत्यन्त भयभीत है और उसे जान माल का खतरा बना हुआ है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर मनोज राणा ने सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष जसपुर को आदेश दिया है कि तहरीर के आधार पर सुंसगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अवेन्षण स्वयं अथवा किसी सक्षम अधीनस्थ से कराना सुनिश्चित करें।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर रवीश जैन पुत्र राजबहादुर जैन, राजबहादुर जैन पुत्र रामशरन दास जैन, मौ. दानिश उर्फ दानू पुत्र मौ. हनीफ तथा मौ. जावेद पुत्र मौ. हनीफ के खिलाफ धारा 323, 380, 504, 506 तथा 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।