काशीपुर बड़ी खबर : अनूप अग्रवाल एवं उनके पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, रहा है आपराधिक इतिहास

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने और व्यापारी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी व्यापारी नेता अनूप अग्रवाल एवं उनके पुत्र अमोल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी।

मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि व्यापारी प्रतीक अग्रवाल को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर 40 लाख रुपये मांगने तथा रुपये न देने पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र अमोल अग्रवाल ने आज न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अपील दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट में बहस के दौरान अनूप अग्रवाल के वकील आनन्द रस्तौगी ने बताया कि घटना के 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस रात अपून अग्रवाल अपने घर पर मौजूद थे। उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है उन्होंने व्यापारी प्रतीक अग्रवाल पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया है।

वहीं, प्रतीक अग्रवाल के वकील अमरीश अग्रवाल एवं सरकार की तरफ से पेश हुए जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह कांबोज ने अदालत को बताया कि अनूप अग्रवाल का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने उनके मुवक्किल को वीडियो दिखाकर 40 लाख रुपये की मांग की और मांग पूरी न करने पर उन पर जानलेवा हमला किया है।

कोर्ट ने कहा कि वादी मुकदमा प्रतीक अग्रवाल व चश्मदीद अंकुर चौहान ने अपने बयान धारा 161 सीआरपीसीके तहत दर्ज कराये हैं। अभियुक्तों अपून अग्रवाल व अमोल अग्रवाल ने अपने पक्ष में बताई गईसीसीटीवी फुुटेज को जांच अधिकारी अथवा पुलिस के किसी उच्चाधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाई है। अनूप अग्रवाल के विरुद्ध काशीपुर में एक मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी तथा दूसरा मुकदमा 147, 188, 323, 353, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज है। जिस मुकदमे में अग्रिम जमानत चाही गई है उसमें वे मुकदमा दर्ज किये जाने के दिन से फरार चल रहे हैं तथा उनके द्वारा जांच में भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए अपून अग्रवाल एवं अमोल अग्रवाल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

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