विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बाल विवाह को रोककर नाबालिग के परिजनों व ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कुंडेश्वरी चौकी में तैनात एसआई चन्दन सिंह बिष्ट ने बताया कि कल दिनांक 10.11.2025 को एक अज्ञात कॉलर ने डायल 112 पर सूचना दी कि ‘हमारी कॉलोनी में एक 15 साल की लड़की की शादी हो रही है, उसकी मम्मी का नाम सावित्री देवी है’। सूचना पर कार्रवई करते हुए वह एसआई कंचन पडलिया, कां. जगदीश पपनै व किशोर फर्त्याल के साथ ग्राम दोहरी वकील में सावित्री देवी के घर पहुँचे तो देखा कि विवाह समारोह सम्पन्न हो चुका है, विदाई की तैयारी चल रही है, सामने वर-वधु पक्ष के लोग विदाई को खड़े है।
एसआई बिष्ट ने सावित्री देवी से वधू की उम्र पूछी तो उन्होंने उसकी उम्र 16 वर्ष बताई, देखने से भी वधू नाबालिग प्रतीत हो रही थी। मौके पर वधू के परिजनों से वधू की आयु के सम्बन्ध में दस्तावेज तलब किये लेकिव वे उसकी आयु से सम्बन्धित कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये तथा बताया कि लड़की ने 2024-25 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमनगर से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिसके बाद दोनों पक्षों को कुण्डेश्वरी चौकी बुलाया गया।
एसआई बिष्ट ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमनगर के प्रधानाचार्य राकेश गहलौत को स्कूल में बुलाया गया। उन्होंने स्कूल का रजिस्टर चेक कर मौखिक रूप से बताया कि नाबालिग की जन्म तिथि 10-3-2009 है, जिस आधार पर उसकी वर्तमान आयु 16 वर्ष 07 माह 20 दिन है। जिसके बाद वर, वर-वधू के परिजनों को बताया गया कि भारतीय कानून के अनुसार वधू नाबालिग है तथा कानूनन आप नाबालिग बालिका का विवाह नहीं करा सकते हैं, यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-9/10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
एसआई बिष्ट ने बताया कि उक्त आधार पर यह साबित होता है वधू पक्ष की 1- सावित्री देवी पत्नी स्व. जसराम 2- आकाश पुत्र स्व. जसराम 3- शकुन्तला पत्नी वीर सिंह (वधू की ताई) 4- दयाराम पुत्र सोहन सिंह (वधू के ताऊ) सभी निवासीगण दोहरी वकील, एस्कॉर्ट फार्म, कुण्डेश्वरी, थाना काशीपुर तथा वर पक्ष के 1- सुरेश पुत्र चन्द्र किशोर (वर) 2- मही पुत्र नन्हें (वर के चाचा) 3- विनेश पुत्र चन्द्र किशोर (वर का बड़ा भाई) निवासीगण ग्राम परचई, पोस्ट मुरसैना, थाना अजीमनगर, जिला रामपुर, उ.प्र. 4- रादेश कुमार पुत्र बाबूराम (वर का बहनोई) 5- कविता देवी पत्नी रादेश कुमार (वर की बड़ी बहन) दोनों निवासीगण ग्राम नरपतनगर, दुन्दावाला, थाना स्वार, जिला रामपुर तथा 6- योगेन्द्र कुमार उर्फ टीटू जोशी पुत्र शिव कुमार निवासी बड़ेपुरा सिमाली, थाना अजीमनगर, जिला रामपुर (पण्डित) द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-9/10 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया है।
एसआई बिष्ट ने बताया कि चूंकि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध में 7 वर्ष से कम सजा का प्राविधान है, इसलिए योगेन्द्र कुमार (पण्डित) के अतिरिक्त मौके पर मौजूद सभी अभियुक्तगणों को धारा 35 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस तामील करवाकर हिदायत मुनासिब दी गई। नाबालिग को उसकी माता के सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि लड़की के बालिग होने तक उसे अपने पास ही रखेंगे। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी गई है।



