विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) काशीपुर की अदालत ने एक चेक बाउंस के दोषी को 7 लाख 70 हजार का जुर्माना और 6 माह की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के पार्टनर अभिनव अग्रवाल ने 2016 में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मौ. खत्रियान निवासी मैक्स कम्प्यूटर्स के स्वामी अंकुर गुप्ता ने उससे सीमेंट/सरिया उधार लिया था जिसके बदले में उसे 7,51,274 रुपये का चेक दिया था। जब उसने उक्त चेक को अपने बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया।
चेक बाउंस होने के बाद अभिनव अग्रवाल ने अंकुर गुप्ता को कानूनी नोटिस दिया। नोटिस के बावजूद उसके पैसे वापिस न करने पर उसने अपने अधिवक्ता आनन्द स्वरूप रस्तौगी के माध्यम से कोर्ट की शरण ली। लगभग 9 साल तक चले मुकदमे के बाद अब न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी ने अभिनव अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंकुर गुप्ता को 7,70,000 रुपये का जुर्माना एवं 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। 7,70,000 रुपये में से 7,65,000 रुपये अभिनव अग्रवाल को दिये जायेंगे तथा 5000 रुपये राजकोष में जमा किये जायेंगे। 5000 रुपये जमा न करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



