विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): चैक बाउंस की दोषी एक महिला को न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हर्षिता शर्मा की अदालत ने 3 महीने की सजा सुनाई है। आरोपी महिला पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
अम्बा विहार, निकट प्रकाश सिटी, काशीपुर निवासी हितेश कुमार पुत्र स्व. रोहिताश कुमार ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हर्षिता शर्मा की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि वर्ष 2020 में अलीम जहाँ पत्नी तनजीम, निवासी मुण्डिया कलाँ, बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर ने उससे 95,000 /- रुपये उधार लिये और जब रुपये नहीं चुकाये तो काफी तकादा करने पर अलीम जहां ने उसे 95,000/- रुपये का चैक दिया जोकि बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस व दावा करने के बाद भी अलीम जहाँ ने पैसा नहीं दिया और कहने लगी कि उसने कोई पैसा नहीं लिया है और ना ही कोई चैक दिया है।
हितेश कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने अलीम जहाँ से सवाल पूछे, जिसके बाद उसने चैक को स्वीकार कर लिया और उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर तृतीय अपर सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने अलीम जहाँ को धारा 138 एनआई एक्ट में तीन माह का कारावास तथा 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश पारित किया है। उक्त धनराशि से 1 लाख 20 हजार रुपये हितेश कुमार को तथा 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने होंगे। 10 हजार रुपये जमा न करने की स्थिति में उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।