काशीपुर/रुद्रपुर (महानाद) : उधम सिंह नगर डीएम (जिलाधिकारी) युगल किशोर पन्त ने कशीपुर स्थित मै. नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर पर अवैध खनन करने पर 16 करोड़, 29 लाख 13,520 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी पन्त ने बताया कि मै. नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर द्वारा संचालित स्टोन क्रेशर से लगती हुई भूमि स्वीकृत रिसाईकिल टैंक/ पिट क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 5.086 है. क्षेत्र में 5 मीटर की गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 4 लाख घनमीटर आरबीएम की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई (खनन विभाग) की संयुक्त टीम द्वारा उक्त भूमि का औचक निरीक्षण कर पैमाईश की गयी। स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 है. में 5 मीटर की स्वीकृत गहराई के सापेक्ष औसतानुसार 65 मीटर में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 5,92,056 घनमीटर उपखनिज का खनन कार्य किया गया है। जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा को कम करने उपरान्त 01,92,056 घनमीटर उपखनिज का अतिरिक्त रूप में अवैध खनन किया गया है।
पन्त ने बताया कि इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 घनमीटर का अवैध खनन किया गया है, जोकि उत्तराखण्ड खनिज नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा स्थल के स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 में किये गये अवैध खनन एवं अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का पालन न करने के कारण अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति सहित कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 टन अवैध खनन की रॉयल्टी का पांच गुना अर्थात 770 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 16 करोड़, 29 लाख, 13,520 रुपये का दण्ड लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत उपरोक्त धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें अथवा अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धनराशि जमा न करने अथवा पक्ष न रखे जाने की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय/अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।
वहीं, डीएम युगल किशोर पन्त ने काशीपुर स्थित मै. मुरलीवाला स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम महादेवनगर, ढकियाकला पर अवैध खनन करने पर 99 लाख, 60 हजार, 720 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मै. मुरलीवाला स्टोन इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित स्टोन क्रेशर से लगती हुई भूमि स्वीकृत रिसाईकिल टैंक/ पिट क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 4.280 है. क्षेत्र में 4 मीटर की गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,73,920 घनमीटर आरबीएम की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई (खनन विभाग) की संयुक्त टीम द्वारा उक्त भूमि का औचक निरीक्षण कर पैमाईश की गयी।
स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 4.280 है. में औसतानुसार 77 मीटर में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 21,560 घनमीटर/47,432 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 21,560 घनमीटर/47,432 टन अवैध खनन की रॉयल्टी का तीन गुना अर्थात रू0 308 प्रति घनमीटर की दर से 99 लाख, 60 हजार, 720 रुपये का दण्ड लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत उपरोक्त धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें अथवा अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धनराशि जमा न करने अथवा पक्ष न रखे जाने की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय/अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।