काशीपुर : शादी में परोसने वाले थे गौमांस, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : शादी में परोसने के लिए लाये गये 20 किलो गौमांस को गौ संरक्षण स्क्वायड, किच्छा की टीम ने पकड़ लिया। आईटीआई थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

गौ संरक्षण स्क्वायड, किच्छा प्रभारी एसआई प्रवीण सिंह ने बताया कि दिनांक 20.5.2025 को वह हे.कां. दीवान नाथ, प्रमोद कुमार, कां. राज कुमार व नीरज कुमार के साथ पैगा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब वे ग्राम शिवलालपुर पहुंचे तो एक मुखबिर ने सूचना दी कि आज ग्राम गुलड़िया में पीपल के पेड़ के उस पार दो मकानों के बीच में खाली प्लाट में शादी की पार्टी चल रही है। जहाँ पर दावत में गाय का माँस काटा जा रहा है।

सूचना मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना पैगा चौकी प्रभारी को दी जिस पर पैगा चौकी प्रभारी दीवान सिह बिष्ट कां. सुरेश चंद्र के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि तालाब के बगल में, दो मकानों के बीच में शादी के लिए खाना तैयार हो रहा था। सामने खाली खेत में टैन्ट लगा हुआ था। एक लाल रंग के टब में 3 व्यक्ति छुरी व सूजे से माँस काटने व धोने का कार्य कर रहे थे जो पुलिस टीम को देखते ही पीछे की तरफ मौहल्ले में भाग गये।

कां. सुरेश चन्द्र, राजकुमार तथा हे.कां. प्रमोद कुमार ने तीनों व्यक्तियों को पहचान कर बताया कि भागे हुए तीनों व्यक्ति 1-रियासत (55 वर्ष) पुत्र शहादत निवासी ग्राम गुलड़िया, थाना आईटीआई, काशीपुर 2. इस्तकार (40 वर्ष) पुत्र सगीर निवासी ग्राम फरीदनगर, ठाकुरदावारा, जिला मुरादाबाद तथा 3. युसूफ (30 वर्ष) निवासी ग्राम फरीदनगर, ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद है। जिन्हें वे पूर्व से पहचानते हैं। मौके पर शादी के लिए खाना बनाने की तैयारी की गयी थी। पुलिस को देखकर सभी लोग इधर-उधर भाग गये। बरामद गौ मांस को सरकारी वाहन में रखे इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तोलने पर गौ माँस का वजन करीब 20 किलो निकला। मौके पर मौजूद मुन्नू शाह ने पुछताछ करने पर बताया कि आज यहां रियासत प्रधान के भान्जे की शादी थी। रियासत का भान्जा बचपन से रियासत के साथ रहता है। शादी व पार्टी रियासत प्रधान के द्वारा की गयी। इसके पश्चता पशु चिकित्साधिकारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और बरामद माँस का निरीक्षण कर बताया कि उक्त माँस गौ वंशीय पशु का है।

एसआई प्रवीण सिंह की तहरीर के आधार पर आईटीआई थाना पुलिस ने उक्त तीन लोगों के खिलाफ उत्ताराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा 11(1)द्ध, 3, 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई शंकर सिंह बिष्ट के सुपुर्द की गई है।

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