लखनऊ (महानाद) : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाॅकडाउन उल्लंघन के सभी मुकदमें वापिस लेने का फैसला किया है।
बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए कंेद्र सरकार ने देशभर में लाॅकडाउन लागू किया था। लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए नागरिकों के ऊपर कड़ी बंदिशें लगाई गईं और इनका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया था। अब लाॅकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाॅकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने कुछ दिन पहले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब ढाई लाख लोगों को राहत मिलेगी और इन लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
विदित हो कि लाॅकडाउन के दौरान महामारी एक्ट लागू था। लाॅकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे। सरकार ने कोरोना प्रोटोकाॅल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में दर्ज केस वापिस लेने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न्यायालय पर से मुकदमों का बोझ कम होगा।
सरकार के मुकदमे वापस लेने का ऐलान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।