महानाद डेस्क : केंद्र सरकार ने हेलमेट बनाने वाली 162 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उक्त कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जून, 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने के बाद की गई है, जिसमें मानक आईएस 4151ः2015 के तहत सभी हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।
आपको बता दें कि रोड सेफ्टी को लेकर केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। जिसके तहत टू-व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों के हेलमेट को भी शामिल किया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता के हों। यह पहल बाजार से असुरक्षित हेलमेट हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सड़क सुरक्षा और बाजार में घटिया सुरक्षात्मक उपकरणों की बाढ़ से जुड़ी शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने जिला अधिकारियों को गैर-आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के मेकर्स और सेलर्स पर कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने अब तक 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों के उल्लंघन को लक्षित करते हुए 27 जगहों पर छापे मारे हैं।
अधिकारियों ने सड़क किनारे बिना प्रमाणिकता वाले हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं को निशाना बनाया है। यदि आप इनसे हेलमेट खरीदते हैं तो बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से विनिर्माता की साख का सत्यापन कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को उल्लंघन की पहचान करने के लिए पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है।