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Wednesday, March 11, 2026
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काशीपुर : जमीन का बैनामा करने के नाम पर मां-बेटे ने रिटायर्ड शिक्षिका से हड़पे 10 लाख, मुकदमा दर्ज

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक रिटायर्ड शिक्षिका ने एक मां बेटे पर उसे जमीन का बैनामा करने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के आदेश पर पुलि ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पुराना आवास विकास, काशीपुर निवासी सुमन पाल पत्नी हुकम सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि वह एक बुजुर्ग एवं रिटायर्ड शिक्षिका है। उन्होंने अपने ही पड़ोस की भगवती देवी पत्नी डालचन्द्र एवं उसके पुत्र राजेश कुमारसे 4.5 एकड़ जमीन का सौदा 65 लाख रुपये में किया था और उन्हें 10 लाख रुपये का बयाना दिया था। जिसमें से उन्होंने 2.5 लाख रुपये खातों से तथा 7.5 लाख रुपय नकद दिये थे।

सुमन पाल ने बताया कि जब कुछ समय पश्चात उन्होंने मां-बेटे से जमीन का बैनाम करने को कहा तो दोनों टालमटोल करने लगे और उसके बाद उनका फोन उठाना बन्द कर दिया, जब वह उनके घर जाती तो यह दोनो मां बेटे नहीं मिलते थे। इसके बाद उन्हें पता चला कि दोनो मां-बेटे भगवती देवी एवं राजेश कुमार ने उक्त जमीन का बैनामा चन्द्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति को करा दिया है। जिस पर उन्होंने न्यायालय तहसीलदार के यहां वाद दायर कर दाखिल खारिज में आपत्ति लगाई। इस चिढ़ के कारण ये लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।

सुमन पाल ने बताया कि दिनाक 24.5.2024 को वह अपने बुजुर्ग पति के साथ तहसील काशीपुर मे तारीख पर आई थी तभी तहसील परिसर में भगवती देवी एवं राजेश कुमार व तीन अन्य व्यक्तिय उनके व उनके पति के पास आकर मां-बहन की गन्दी गन्दी गालियां देने लगे, जब उन्हांने गालियां देने से मना किया तो इन लोगों ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उनके बुजुर्ग पति का गिरेबान पकड़कर राजेश कुमार ने थप्पड़ों से मारा और धमकी दी कि बुढ्ढे तुझे व तेरी घरवाली को जान से मार दूंगा और आज के बाद न तो तेरे पैसे वापस करुंगा और न ही जमीन तेरी पत्नी के नाम करुंगा और तुम दोनांे ने ज्यादा परेशान किया तो तुम दोनो को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।

सुमन पाल ने मां बेटे पर उनके 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी मां-बेटे व अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई गणेश पांडे के सुपुर्द की है।

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