अब प्रेशर हॉर्न लगाने- बेचने और बनाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, लगेगा एक लाख का जु्र्माना…

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उत्तराखंड में वाहन चालको के लिए काम की खबर है। यदि आपकी बाइक या कार में प्रेशर हॉर्न है तो आपके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। इतना ही नहीं अगर आप गाडिय़ों में प्रेशर हॉर्न लगाते है, बनाते है , बेचते है या  बजाते है तो आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां इसके लिए प्रशासन सख्त हो गया है। इसके लिए एक लाख रुपए जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार परिवहन विभाग अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए परिवहन एक्ट के तहत परिवहन विभाग अब प्रेशर हार्न बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है। जिसके तहत एक लाख का जुर्माना और छह माह की कैद तक हो सकती है।

बताया जा रहा है कि अभी तक परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर केवल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा। जो भी डीलर या दुकानदार वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता या बेचता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसकी कवायद शुरू की गई है।

गौरतलब है कि छोटे-बड़े वाहनों में लग रहा प्रेशर हार्न से लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं तेज ध्वनि के हार्न से लोग सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो जा रहे हैं। हृदय रोगियों के लिए तेज आवाज वाले हार्न मुसिबत बनते जा रहे हैं। हर तरफ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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